उत्तराखंड न्यूज़ताज़ा ख़बरें

अब मास्क न पहनने तथा थूकने वालों पर होगा जुर्माना साथ ही मिलेगी सजा…

देहरादून—प्रदेश में अब मास्क न पहनने, इधर उधर थूकने और कोरोना रोकने के लिए बनाए गए अन्य नियमों का पालन न करने पर छह माह की जेल अथवा पांच साल की सजा हो सकती है।
बुधवार को सदन में महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो भी इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए विनियम या जारी आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो उसे छह माह की कैद अथवा पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों ही हो सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि इस जुर्माने की अधिकतम राशि उससे अधिक नहीं होगी जो व्यवस्था पहले से की गई है। यदि कोई जुर्माना भर देता है तो फिर उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि शासन ने कुछ समय पहले महामारी रोग संशोधन अध्यादेश लागू किया था। इसमें मास्क न पहनने पर दो सौ रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान किया गया है। वहीं, सार्वजनिक स्थान में थूकने पर भी यही जुर्माना रखा गया है। इसके अलावा शारीरिक दूरी के नियम का उल्लंघन करने वाले व स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट करने वालों पर भी जुर्माने व सजा का प्रविधान किया गया है। इस अध्यादेश को बुधवार को सदन ने विधेयक के रूप में पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। अब राजभवन से अनुमति मिलने का बाद यह एक्ट का रूप ले लेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Warning: Undefined variable $var_ca82733491623ed9ca5b46aa68429a45 in /home/kaizenin/worldnewsadda.com/wp-content/themes/colormag/footer.php on line 132