उत्तराखंड न्यूज़ताज़ा ख़बरें

: उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण असंवैधानिक घोषित हाईकोर्ट का अहम।फैसला,

 आरक्षण पर कोट॔ का फैसला दुखद एवं दुभाग्यपूण॔  ,सुपींम कोट॔ मे जाने पर करेगै विचार – धीरेंद्र प्रताप मुख्य प्रचार समन्वयक उत्तराखंड काग्रेस कमेटी व पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार
: उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण असंवैधानिक घोषित
हाईकोर्ट का अहम।फैसला, सरकार को बड़ा झटका , राज्य आंदोलनकारी मायूस
नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में क्षेतिज आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट के फैसले से राज्य आन्दोलनकारी और सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नोकरियो में 10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण का मामला अदालत में विचाराधीन  था।असल हाईकोर्ट में जनहित याचिका विचाराधीन है। इस याचिका पर पिछले साल फैसला आया तो न्यायाधीशों की राय अलग अलग थी जस्टिस सुधांशु धुलिया की कोर्ट का मत था कि राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देना असंवैधानिक है तो जस्टिस  यूसी ध्यानी की कोर्ट ने आरक्षण को विधिसम्मत घोषित किया था। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ ने मामला तीसरी बेंच को रेफर कर दिया था।पिछले दिनों कोर्ट इस मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी है। बुधवार को न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ द्वारा अपराह्न ढाई बजे  निर्णय सुनाया गया।
: प्रकाशनाथ॔
 उत्तराखण्ड काग्रेस के मुख्य प्रचार समन्वयक व पूर्व मंत्री धीरेंद्र प्रताप ने आन्दोलनकारी आरक्षण पर नैनीताल हाईकोर्ट के   आज आए  फैसले को  ” दुखद व दुभाग्यपूण॔  “ठहराया है ।
धीरेंद्र प्रताप ने कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि वे इस फैसले से आहत है तथा आन्दोलनकारी साथियो व विधीवेत्ताओ से विचार विमर्श कर,फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौति देने पर वि चार करेगे।
धीरेन्द्र प्रताप
मुख्य प्रचार समन्वयक
उत्तराखंड काग्रेस कमेटी एवं मुख्य सरक्षंक चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Warning: Undefined variable $var_ca82733491623ed9ca5b46aa68429a45 in /home/kaizenin/worldnewsadda.com/wp-content/themes/colormag/footer.php on line 132