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आपको कैसे पता चलेगा की आपका वोट किसी और ने तो नहीं डाल दिया, पूरी खबर यहाँ पढ़ें  

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि यदि मतदाता को मतदान केन्द्र में जाने पर पता चलता है कि उसका मत डाला जा चुका है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने मनपसंद प्रत्याशी के पक्ष में टेंडर वोट डाल सकते हैं। पोलिंग बूथ में तैनात राजनीतिक दलों के अभिकर्ता भी ऐसे व्यक्ति की वोट को चुनौती दे सकते हैं जिसे वह न पहचानते हों।

इसके लिए उन्हें मात्र दो रुपये का शुल्क जमा करना होगा। उसके पश्च्यात पीठासीन अधिकारी पहचान संबंधी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर पाने के बाद उस मतदाता को निविदत्त मतपत्र प्रदान करेगा।जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रकाश त्रिपाठी के मुताबिक ऐसी स्थिति में मतदाता चाहे तो वह टेंडर वोट डाल सकता है। टेंडर वोट ईवीएम मशीन से नहीं दिया जाता है बल्कि इसके लिए मतदाता को बैलेट पेपर दिया जाता है।

वोटर चाहे तो वह बैलेट पेपर में प्रत्याशी के नाम के सामने मोहर लगाकर उसे लिफाफे में बंद कर संबंधित पीठासीन अधिकारी को दे सकता है।

इसी तरह यदि कोई अभिकर्ता पोलिंग बूथ में पहुंचे मतदाता की पहचान न कर पाए तो वह उसके वोट को चुनौती दे सकता है। इसके लिए संबंधित मतदाता की वोट पर आपत्ति जताते हुए धारा 49 ए के तहत पीठासीन अधिकारी से शिकायत करेगा और निर्धारित फार्म के साथ दो रुपये नकद शुल्क देकर वोट पर आपत्ति जता सकता है।

शिकायत मिलने के बाद पीठासीन अधिकारी शिकायत की जांच करेंगे। अभिकर्ता की शिकायत सही मिलने पर फर्जी वोटर को पुलिस के हवाले करते हुए अभिकर्ता द्वारा जमा किए गए दो रुपये उसे वापस कर दिए जाएं लेकिन यदि अभिकर्ता की शिकायत झूठी साबित हुई तो अभिकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है।

 

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