संविधान की अनसूचियाँ
भारतीय संविधान में कुल आठ अनसूचियाँ हें-
प्रथम अनुसूची– इसमें भारत के 29 राज्यौं और 7 केंद्र-शासित प्रदेशों के बारे में है.
दूसरी अनुसूची – इसमें राष्ट्रपति,राज्यपाल और अन्य सभी के वेतन भत्ते व पेंशन के बारे में है.
तीसरी अनुसूची – इसमें सपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया है.
चोथी अनुसूची – इसमें भारत के 29 राज्य और 2 केंद्र साशित ( देल्ही और पुदुचेरी ) के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण है.
पांचवी अनुसूची – इसमें अनुशुचित क्षेत्रों और अनुशुचित जन जातियों के प्रशासन के बारे में दिया है.
छठी अनुसूची – असम,मेघालय,त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में.
सातवीं अनुसूची– संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन ( तीन सूचियाँ- संघ सूचि,राज्य सूचि,समवर्ती सूचि )
आठवीं अनुसूची – भाषाएँ ,वर्तमान में 22 भाषाएँ
नवीं अनुसूची– इस अनसूचि में संविलित विषयों को न्यायालय में चुनोती नहीं दी जा सकती.
दसवीं अनसूचि- दल बदल के प्रावधान के बारे
ग्यारवीं अनसूचि- पंचायतें व उसकी शक्तियां
बारहवीं अनसूचि- नगरपालिका व उसकी शक्तियां